17, 19, 21 और 22 को ठेके रहेंगे बंद
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कुल्लू। जिला कुल्लू में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों के परिक्षेत्रों में 17, 19, 21, पंचायत समितियों व जिला परिषद परिक्षेत्रों में 22 जनवरी को मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। इन दिनों में उक्त क्षेत्रों में सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे।
उपायुक्त ऋचा वर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान व मतगणना के दौरान कानून व व्यवस्था बनाए रखने, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इन परिक्षेत्रों के अंतर्गत होटलों, केटरिंग हाउस, टैवरन, दुकान, सार्वजनिक और निजी स्थलों पर मादक पदार्थों को उपलब्ध करवाने, वितरित करने पर 48 घंटे तक प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को छह महीने की सजा या दो हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों किए जा सकते हैं। उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 158 (आर)(1) के अंतर्गत यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण की रिहर्सल पूरी हो चुकी है।
कुल्लू। जिला कुल्लू में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों के परिक्षेत्रों में 17, 19, 21, पंचायत समितियों व जिला परिषद परिक्षेत्रों में 22 जनवरी को मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। इन दिनों में उक्त क्षेत्रों में सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे।
उपायुक्त ऋचा वर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान व मतगणना के दौरान कानून व व्यवस्था बनाए रखने, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इन परिक्षेत्रों के अंतर्गत होटलों, केटरिंग हाउस, टैवरन, दुकान, सार्वजनिक और निजी स्थलों पर मादक पदार्थों को उपलब्ध करवाने, वितरित करने पर 48 घंटे तक प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को छह महीने की सजा या दो हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों किए जा सकते हैं। उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 158 (आर)(1) के अंतर्गत यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण की रिहर्सल पूरी हो चुकी है।
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