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आरबीआई ने सोमवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक अपनी मौजूदा स्थिति में जमाकर्ताओं का पैसा चुकाने में असमर्थ है।
लाइसेंस रद्द होने और दिवालिया कार्यवाही शुरू होने के साथ ही वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया अमल में आ जाएगी। आरबीआई ने कहा कि हर जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (डीआईसीजीसी) से अपने जमा राशि का 5,00,000 रुपये तक की निकासी का हकदार है।
बैंक के 99 फीसदी से अधिक जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का पूर्ण भुगतान मिलेगा। लाइसेंस रद्द होने के चलते बैंक अब बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा।
आरबीआई ने सोमवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक अपनी मौजूदा स्थिति में जमाकर्ताओं का पैसा चुकाने में असमर्थ है।
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