नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा
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हमीरपुर। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को पंद्रह हजार रुपये का भुगतना होगा। दोषी के खिलाफ लगभग डेढ़ वर्ष पहले महिला थाना हमीरपुर में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने की। दोषी की पहचान राजेंद्र कुमार निवासी गांव परनाली, डाकघर उहल, तहसील टौणीदेवी के रूप में हुई।]14 सितंबर 2019 को पीड़ित ने महिला थाना में दोषी के खिलाफ शिकायत पत्र दिया था। पुलिस ने भादंस की धारा 376, 506 और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था।
पीड़ित और अस्पताल दोनों का अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आवेदन पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह पेश हुए। गवाहों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र कुमार को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना जबकि पीड़ित को धमकियां देने के के आरोप पर भादंसं की धारा 506 के तहत दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों प्रवाह में सजा एक साथ चलेंगी।
हमीरपुर। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को पंद्रह हजार रुपये का भुगतना होगा। दोषी के खिलाफ लगभग डेढ़ वर्ष पहले महिला थाना हमीरपुर में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने की। दोषी की पहचान राजेंद्र कुमार निवासी गांव परनाली, डाकघर उहल, तहसील टौणीदेवी के रूप में हुई।]14 सितंबर 2019 को पीड़ित ने महिला थाना में दोषी के खिलाफ शिकायत पत्र दिया था। पुलिस ने भादंस की धारा 376, 506 और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था।
पीड़ित और अस्पताल दोनों का अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आवेदन पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह पेश हुए। गवाहों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र कुमार को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना जबकि पीड़ित को धमकियां देने के के आरोप पर भादंसं की धारा 506 के तहत दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों प्रवाह में सजा एक साथ चलेंगी।